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आचार संहिता क्या है? What is code of conduct

चुनाव आचार संहिता क्या है?code of conduct Kya Hai

What is code of conduct hindi

 

आचार संहिता(CC) या आदर्श आचार संहिता(MCC) यह राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के पहले एवं परिणाम के आने तक पालन किये जाने वाले नियमों का संग्रह है जिसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा पालन करना अनिवार्य होता है। आचार संहिता के अंतर्गत दलों, प्रतिनिधि, निर्वाचन पद्धति आदि का संपूर्ण नियमावली होती है इस नियमावली के अंतर्गत ही सारी चुनावी प्रक्रिया, जैसे प्रचार, खर्च, आदि पर नियंत्रण रखा जाता हैं। See more-Achar sanhita में भर्तियाँ क्यो नहीं कराई जाती है?

 

चुनाव आचार संहिता-

निर्वाचन आयोग ने शांति, साफ एवं स्वतंत्र चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए एक आचार संहिता का का निर्माण किया है चुनाव आचार संहिता की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।

  • मत प्राप्त करने के उद्देश्य से साम्प्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीदवारों को मत प्राप्त करने हेतु यह नहीं प्रचारित करना चाहिए कि वह अमुक जाति या सम्प्रदाया का व्यक्ति है, या विशेष जाति या सम्प्रदाया को बढ़ावा देगा। इस प्रकार जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रयोग आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
  • किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर, या पूजा के स्थानों का राजनैतिक मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  • किसी भी राजनैतिक दल को ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न जातीय, भाषायी धार्मिक समुदायों के मध्य विरोध बढ़े ।समुदायो मे मदभेद नहीं बढ़े।
  • राजनितिक दलों एवं प्रत्याशियों को ऐसे कार्याें को, जो निर्वाचन कानून के अतंर्गत भ्रष्ट आचरण एवं अपराध मानजाता है, नहीं करना चाहिए। जैसे-
  • मतदाताओं को धन अथवा रिश्वत देना।
  • मतदाताओं को डराना, धमकाना ।
  • मतदान केन्द्र से 100 मीटर के भीतर सहायता से अपने पक्ष में मत डालने के लिए कहना।
  • मतदान केन्द्र तक मतदाताआ को अपनी गाड़ी से ले जाना व वापस पहुंचाना आदि।
  • राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को एक दूसरे की व्यक्तिगत जीवन की आलोचना न करें।
  • राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को यह चाहिए कि वे अन्य राजनीतिक दलों या प्रत्याशी द्वारा की गयी सभाओं, जूलूसों इत्यादि में बाधा न पैदा करें। उन्हें यह सजग हो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि उनके समर्थक दूसरे राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के सभा, जूलूसों इत्यादि में कोई बाधा न डालें।
  • राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने इत्यादि की प्रयोगार्थ स्थान को उसे स्वामी के अनुमति सेही प्रयोग में लाना चाहिए।
  • राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार अगर किसी स्थान पर अपनी सभा करनाचाहता है, तो उसे अपने सभा करने के स्थान व सभा करेन के समय की सूचना उपयुक्त समय पर स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को देनी चाहिए।
  • राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को उस स्थान के विषय में जहां सभा किया जाना है, पहले ही पता कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर कोइ प्रतिषेधात्मक आदेश तो लागू नहीं है।
  • राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को यदि सभा में लाउडस्पीकरण का प्रयोग करना है तो उसकी सूचना सक्षम अधिकारी को काफी पहले दिया जाना चाहिए।
  • यदि एक ही समय व स्थान तथा एक ही मार्ग से एक सो अधिक राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा जूलूस का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, तो आयोजकों को जूलूस के आयोजन से कुछ दिन पूर्व ही आपस में मिलकर यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि आयोजन इस प्रकार से किया जाय कि किसी भी स्थान पर एक दूसरे का सामना न होने पाये। क्यों कि ऐेसे स्थान पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।साथ ही साथ यातायात व्यवस्था के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े।
  • राजनीतिक दल या जूलूस का आयोजन करने वालों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जूलूस में शामिल लोग ऐस चीजों को लेकर साथ न चलें, जिसका उत्तेजना के क्षणों में प्रयोग करने से हानिकारक परिणाम सामने आ सकते हैं।
  • राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चाहिए कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता या प्रत्याशी के पुतले लेकर न चलें और नही किसी सर्वाजनिक स्थान पर उनकेे पुतलों को जलायें।
  • राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चाहिए कि वे मतदान कार्य में लगे कर्मियों का पूर्ण सहयोग करें।
  • राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चाहिए कि उनके द्वारा जो अधिकृत कार्यकर्ता हैं, उनको ऐसा पहचान पत्र या बिल्ला प्रदान करें, जिससे उनकी पहचान हो सके।
  • राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चाहिए कि उनके द्वारा मतदाताओं को जा परची मतदान मियों से उनकी पहचान हेतु दी जाती है, उन पर किसी भी पार्टी या प्रत्याशी का नाम,चुनाव चिन्ह अथव कोई भी प्रतीक अंकित नहीं होना चाहिए।
  • राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा मतदान के दिन और मतदान से पूर्व 24 घण्टें के भीतर किसी को भी शराब न दी जाय और नही इसके पेशकश ही की जाय।
  • मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के अलावा अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश न करें। यदि कोइ ऐसा व्यक्ति , जो मतदाता नहीं है, उसे प्रवेश करने के लिए उसके पास निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त पास होना आवश्यक है।
  • निर्वाचन में सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि वह यह शिकायत करने का अवसर न प्रदान करें कि सत्ताधारी दल ने निर्वाचनों के प्रयोजन हेतु अपने पद का प्रयोग किया है।
  • सत्ताधारी दल को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी वाहनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के प्रयोजन हेतु न करें।
  • सत्ताधारी दल के अतिरिक्त अन्य दूसरे राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को भी विश्राम गृहों, डाक बंगलों तथा अन्य सरकारी आवासों का प्रयोग की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
  • सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सरकारी धन का उपयोग समाचार पत्रों एवं अन्य विज्ञापन साधनों में प्रचार हेतु निर्वाचन अवधि में न करें, जिसमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों का बखान किया गया हो।
  • यदि निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अथवा अन्य किसी को कोई शिकायत हो, तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग इस प्रयोजन हेतु प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है।

 

 


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